बाबैन,17 दिसंबर(रवि कुमार): सहायक कृषि अभियन्ता कुरुक्षेत्र राजेश वर्मा ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान स्मैम के तहत कृषि यंत्र जैसे लेजर लैंड लैवलर, न्यूमेटिक प्लान्टर, ट्रैक्टर माउंटिड स्प्रेयर, बायोमॉस पैलेट व ब्रिकेट मैकिंग मशीन, सब-सोयलर इत्यादि 29 प्रकार की मशीने अनुदान पर प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन विभागीय पोर्टल एग्रीहरियाणा.जीओवी.इन पर 31 दिसंबर 2023 तक आमंत्रित किए जा रहे है। अनुसूचित जाति के किसानों और लघु/सीमान्त किसानों को 50 प्रतिशत तथा सामान्य किसानों को 40 प्रतिशत या तय की गई अधिकतम अनुदान राशि जो भी कम हो देय होगी।
सहायक कृषि अभियन्ता राजेश वर्मा ने बताया कि एक किसान अधिकतम 2 विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकता है। अनुदान का लाभ लेने हेतु प्रत्येक किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते समय दस्तावेज जैसे परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड, वैलिड ट्रैक्टर आरसी, बैंक खाता, अनुसूचित जाति/लघु एवं सीमान्त किसान होने का प्रमाण पत्र आरक्षित वर्ग के लिए व स्वयं घोषणा पत्र कि उसने पिछल 3 वर्षो में विभाग की किसी भी स्कीम में उस मशीन पर अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया है, अपलोड करने होगें। लक्ष्यों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय कमेटी द्वारा ऑनलाईन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। किसानों से अनुरोध है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय अपना नाम, पता, बैंक खाता, किसान श्रेणी व कृषि भूमि का विवरण सही-सही भरे पोर्टल पर भूमि सबन्धित भरा गया विवरण व पटवारी रिपोर्ट समान होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि ड्रा के समय आरक्षित श्रेणियों में चयनित होने पर यदि बाद में भूमि संबधित पटवारी रिपोर्ट में किसान श्रेणी का अन्तर पाया जाता है तो अनुदान पात्रता रद्द समझी जाएगी। किसानों द्वारा कार्यालय में जमा करवाये गये दस्तावेजों की जांच उपरान्त ऑनलाईन परमिट जारी किए जाऐगें। एनएफएसएम (पल्स) स्कीम एवं एनएफएसएम (ऑयल सीड) स्कीम के तहत भी लेजर लैंड लैवलर व अन्य यंत्र किसानों को उपलब्ध करवाए जायेंगे। जो किसान उक्त किसी स्कीम मे तहत आवेदन करना चाहता है तो भी वह विभागीय पोर्टल एग्रीहरियाणा.जीओवी.इन पर 31 दिसंबर 2023 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकता है।