
बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूक रहना आवश्यक, गलत तरीके से छूने बारे तुरंत अपने माता-पिता या शिक्षकों को बताएं
शिविर में बाल संरक्षण आयोग पंचकूला के सदस्य मांगे राम ने कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है और हमें बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में भी जानकारी दी और कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति उन्हें गलत तरीके से छूता है तो वे तुरंत अपने माता-पिता या शिक्षकों को बताएं।
पॉक्सो एक्ट के दोषी को 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान
सीडब्ल्यूसी के चेयरपर्सन चंद्रप्रकाश ने कहा कि सीडब्ल्यूसी द्वारा बच्चों के हित में निरंतर काम किया जा रहा है और हमें बच्चों के अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए। उन्होंने पोक्सो एक्ट के तहत होने वाली सजा के बारे में भी जानकारी दी और कहा कि इस एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर अपराधी को कम से कम 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है और कुछ मामलों में उम्रकैद भी हो सकती है।
बाल विवाह एक गंभीर अपराध, दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की सजा और जुर्माना
जिला बाल संरक्षण अधिकारी रीना रानी ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा बच्चों के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और हमें बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने बाल विवाह के बारे में भी जानकारी दी और कहा कि बाल विवाह एक गंभीर अपराध है और इसके लिए दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह न केवल लड़कियों के अधिकारों का हनन है, बल्कि यह उनके भविष्य को भी खराब कर सकता है









