पेंशनभोगी संबंधित खजाना कार्यालय में जमा करवाएं जीवन प्रमाणपत्र:-डीसी

ऑनलाइन प्रमाण-पत्र स्मार्टफोन के माध्यम से हो सकते है जमा
करनाल विजय काम्बोज || जिला खजाना कार्यालय व उप खजाना कार्यालयों से पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशनभोगी चार नवंबर से अपना जीवन प्रमाण पत्र संबधित खजाना कार्यालय के साथ-साथ अन्य माध्यम से भी अपना जीवित होने का प्रमाण दर्ज करवा सकते हैं।
डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि ऑनलाइन प्रमाण पत्र स्मार्टफोन के माध्यम से भी जमा करवाया जा सकता हैं। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई फीस का प्रावधान नहीं हैं, यह निशुल्क है। उन्होंने बताया कि परिवार का कोई भी सदस्य अपने स्मार्टफोन के माध्यम से उक्त कार्य को स्वयं कर सकता हैं। इसके लिए जीवन प्रमाण पत्र फेस ऐप तथा दूसरा आधार फेस आरडी दोनों सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर से अपने स्मार्टफोन से इंस्टाल करने होंगे तद-उपरांत किसी भी पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है।
पेंशनभोगी ये दस्तावेज लेकर आए साथ
पैंशनर अपने साथ आधार कार्ड, पैनकार्ड, परिवार पहचान पत्र व पीपीओ की फोटो प्रति अवश्य साथ लेकर आएं तथा मोबाईल फोन जो पैंशन खाते से जुड़ा हो ओटीपी के लिए साथ लेकर आएं। फैमिली पेंशनर को जीवन प्रमाण-पत्र के साथ-साथ नॉन मैरिज सर्टिफिकेट (अविवाहित प्रमाण-पत्र) भी देना अनिवार्य है।

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