प्रशासन द्वारा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।
विधानसभा आम चुनाव के लिए शनिवार 5 अक्तूबर को प्रात:7 बजे से सांय 6 बजे तक मतदान होगा
करनाल विजय काम्बोज। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने कहा कि हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव के लिए शनिवार 5 अक्तूबर को ईवीएम के माध्यम से प्रात: 7 बजे से सांय 6 बजे तक मतदान होगा। प्रशासन द्वारा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं तथा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग से पूरी मतदान प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखी जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला के मतदाताओं से अपील की कि वे बिना दबाव तथा बिना किसी लालच के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव के दौरान अफवाहों पर ध्यान न दें, अगर कहीं आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को दी जाए। प्रशासन द्वारा तत्परता से कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी सभी पोलिंग पार्टीयां चुनावी सामग्री लेकर अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र के संबंधित पोलिंग बूथों पर पहुंच गई हैं और वहीं पर रात्रि ठहराव करेंगी। पोलिंग पार्टीयों द्वारा शनिवार 5 अक्तूबर को प्रात: 5.30 बजे पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में मॉक पोल की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद ठीक 7 बजे मतदान शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी पोलिंग पार्टीयों को प्रशिक्षण के दौरान मतदान की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और विशेष तौर से यह भी बताया गया है कि मतदान समाप्ति होने के निर्धारित समय 6 बजे से पहले जो भी मतदाता लाइन में मतदान के लिए खड़ा होगा, उन सभी का मतदाताओं की वोट अवश्य पोल करवाई जाए।
बॉक्स: मतदान केंद्रों में मोबाइल फोन ले जाने पर रहेगी पाबंदी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला में सभी मतदान केंद्रों से 100 मीटर की परिधि में किसी भी सेलुलर फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस फोन आदि को ले जाने और उपयोग करने पर पाबंदी रहेगी। मतदान केंद्रों में केवल पीठासीन अधिकारी व माइक्रो ऑब्जर्वर को ही मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति रहेगी। पोलिंग बूथ से सौ मीटर की परिधि में प्रचार के लिये पोस्टर, बैनर का प्रयोग नहीं किया जा सकता।
बॉक्स:मतदान केंद्रों में केवल अधिकृत व्यक्ति ही कर सकेंगे प्रवेश
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान केंद्रों में केवल मतदाता, पोलिंग अधिकारी, उम्मीदवार/उसका एक एजेंट, आयोग अथवा जिला चुनाव अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति, चुनाव डयूटी पर तैनात कर्मचारी, गोद में बच्चा लिये मतदाता, नेत्रहीन व अशक्त मतदाता के साथ उनका सहयोगी, ऐसा व्यक्ति जिसे पीठासीन अधिकारी द्वारा समय-समय पर मतदाता की पहचान के लिये बुलाया गया हो, ही प्रवेश कर सकता है। ड्यूटी पर तैनात लोक सेवकों में केंद्र व राज्य के मंत्री, राज्य मंत्री अथवा उपमंत्री शामिल नहीं है। आयोग के दिशानिर्देशानुसार उन्हें अपने सुरक्षा गार्ड के साथ मतदान केंद्र में जाने की अनुमति नहीं है। मंत्रियों की सुरक्षा में लगे कर्मचारी पोलिंग अथवा मतगणना एजेंट नहीं बन सकता। सुरक्षा कर्मचारी को मतदान केंद्र में जाने की अनुमति नहीं है।
बॉक्स: मतदान के दिन प्रत्याशी अपनेे विधानसभा क्षेत्र में केवल एक वाहन का कर सकता है उपयोग
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के दिन हर उम्मीदवार पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक वाहन का उपयोग कर सकता है। इसके अलावा उम्मीदवार के चुनाव एजेंट/पार्टी वर्कर्स को भी हलके में एक वाहन का इस्तेमाल करने की अनुमति रहेगी। चालक सहित 5 से अधिक व्यक्तियों को वाहन में बैठने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जिला में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अवांछित तत्वों पर पूरी निगरानी रहेगी।
बॉक्स:12 लाख 3 हजार 495 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में करनाल जिला की पांच विधानसभा सीटों पर 12 लाख 3 हजार 495 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 6 लाख 26 हजार 71 पुरुष, 5 लाख 77 हजार 397 महिला तथा 27 थर्ड जेंडर शामिल हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा जिले में 1181 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिए स्वच्छ पेयजल, शौचालय, बिजली तथा दिव्यांग व वृद्ध मतदाताओं के लिए रैम्प तथा व्हील चेयर उपलब्ध रहेंगे।