महिलाओं के सशक्तिकरण की तरफ बढ़ते कदम।
करनाल विजय काम्बोज । हरियाणा सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय(सेवा) विभाग के माध्यम से माताओं, बहनों और बेटियों के लिए सामाजिक एवं आर्थिक सम्मान हेतु दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 25 सितंबर को पंचकूला में आयोजित कार्यक्रम से करेगें। इस दिन मुख्यमंत्री द्वारा एप लांच की जाएगी। जिस पर पात्र महिलाएं अपना पंजीकरण करेंगी।
दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना परिचय :-
हरियाणा सरकार महिलाओं के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को स्वीकार करती है, जिनमें से एक प्रमुख चुनौती वित्तीय निर्भरता है। इस मुद्दे को हल करने और महिलाओं को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने समय-समय पर महिलाओं के कल्याण के लिए विभिन्न पहल की हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार महिलाओं की सहायता करने और सशक्त बनाने के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना नामक एक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाना है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के सामने आने वाली विविध चुनौतियों का समाधान करना है, जिससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ेगी और उनके समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार होगा। वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देकर यह योजना लिंग आधारित हिंसा से निपटने, स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने में सहायक होगी, जो अंततः उनके सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान में योगदान देगी। इस योजना को दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना, 2025 कहा जाएगा और यह योजना पूरे हरियाणा राज्य में स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितम्बर, 2025 से लागू की जाएगी।
दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को मिलेगा प्रतिमाह 2100/- रुपये का लाभ
दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 2100/- रुपये प्रति माह लाभ दिया जाएगा, जब तक कि लाभार्थी स्वेच्छा से राशि लेना मना ना करें। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिला को एप पर पंजीकरण करवाना अनिर्वाय है। पंजीकरण के समय प्रार्थिया को अपना आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर, बैंक खाता नम्बर, हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र, बिजली बिल तथा परिवार के अन्य सदस्यों के आधार कार्ड साथ लेकर आना होगा।
योजना की पात्रता मानदंड-
1. जिस महिला की आयु 23 वर्ष या उससे अधिक हो।
2. ऐसे परिवार से संबंधित हो जिसकी सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय परिवार सूचना डेटाबेस रिपॉजिटरी (एफआईडीआर) के अनुसार 1 लाख रुपये से अधिक ना हो।
3. वह स्वयं या उसका पति (यदि महिला अन्य राज्य से हरियाणा में विवाह करके आई है) हरियाणा का निवासी हो और आवेदन की तिथि तक पिछले 15 वर्षों से हरियाणा राज्य में निवास कर रहें हो।
4. इस योजना के अंतर्गत वे महिलाएं भी पात्र होंगी जो पहले से निम्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रही हैं:-
5. चरण तृतीय और चतुर्थ कैंसर रोगियों के लिए वित्तीय सहायता।
6. दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित महिलाओं को वित्तीय सहायता।
7. हीमाफिलिया, थैलेसीमिया और सिकल सैल एनीमिया से ग्रसित योजना।
8. इस योजना का लाभ लेने के लिए एक परिवार में पात्र महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।









