जिलाधीश ने धान की फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध

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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत जारी किए आदेश

करनाल, 18  सितंबर।  जिलाधीश उत्तम सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत तुरंत प्रभाव से जिला करनाल में धान की फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा 15 नवम्बर 2025 तक लागू रहेंगे।
उन्होंने बताया कि जिले की सीमा के अन्दर धान की फसल की कटाई के पश्चात इसके अवशेषों को जला दिया जाता है जिससे पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति का कम होना, लाभदायक कीट/जीवाणुओं का समाप्त होना तथा मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा सम्पत्ति व जान-माल की हानि का भी डर बना रहता है। साथ ही पशु चारे में कमी आती है जबकि इन फसल अवशेषों से तूड़ी बनाई जा सकती है। इसलिए तुरंत प्रभाव से जिला करनाल में धान की फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई  व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 तथा सपठित वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम- 1981 के तहत दंड का भागी होगा।

जारी आदेशों के अनुसार पुलिस अधीक्षक करनाल, उपनिदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, क्षेत्रीय अधिकारी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला के सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार तथा सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी इन आदेशों की अनुपालना करना सुनिश्चित करेंगे।