चुनावी ड्यूटी में शामिल अधिकारियों को मतगणना के दौरान गोपनीयता का रखना होगा ध्यान

करनाल विजय काम्बोज || जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि विधानसभा आम चुनाव-2024 के लिए मतगणना 8 अक्तूबर को प्रात: 8 बजे शुरू होगी। मतगणना प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने मतगणना प्रक्रिया की निगरानी के लिए सभी मतगणना केंद्रों पर मतगणना पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है।

जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने कहा कि मतगणना से संबंधित किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1950, राज्य कंट्रोल रूम टेलीफोन 0172-2701362 तथा ईमेल hry_elect@yahoo.com  पर संपर्क किया जा सकता है। वोटों की रिकॉर्डिंग या गिनती में शामिल प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या अन्य व्यक्तियों को मतदान की गोपनीयता बनाए रखनी होगी। इसका उल्लंघन करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के तहत अपराध माना जाएगा और इसके लिए 3 महीने तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। चुनाव संचालन से जुड़ा कोई भी अधिकारी (मतदान के अलावा) ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे किसी उम्मीदवार के चुनाव जीतने की संभावना बढ़े। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 129 के तहत उल्लंघन करने पर 6 महीने तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।
उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो बिना किसी उचित कारण के चुनाव के संबंध में अपने आधिकारिक कत्र्तव्य का उल्लंघन करता है, उस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकारी सेवा में कोई भी व्यक्ति जो किसी उम्मीदवार के चुनाव एजेंट, मतदान एजेंट या मतगणना एजेंट के रूप में कार्य करता है, उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134ए के तहत दंड दिया जा सकता है, जिसमें 3 महीने तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं शामिल हैं। निष्पक्ष और पारदर्शी मतगणना प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

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