5 सितंबर से 12 सितंबर तक किए जाएंगे नामांकन, जमा करवानी होगी निर्धारित सिक्योरिटी डिपॉजिट फीस

इन्द्री  विजय काम्बोज || रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम सुरेंद्र पाल ने कहा कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों व निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना करना सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से 5 सितंबर को चुनाव से संबंधित गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तथा 12 सितंबर तक नामांकन किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि रविवार अवकाश के दिन यानी 8 सितंबर को नामांकन पत्र नहीं भरे जाएंगे तथा 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल व छंटनी की जाएगी। उन्होंने बताया कि  16 सितंबर को उम्मीदवार अपना नामांकन वापिस ले सकेंगे। इसके उपरांत 5 अक्टूबर को मतदान होंगे तथा 8 अक्टूबर को मतगणना उपरांत नतीजे घोषित किए जाएंगे।
रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि नामांकन पत्र के साथ सामान्य जाति के उम्मीदवार को 10 हजार रुपए व अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवार को 5 हजार रुपए बतौर सिक्योरिटी जमा करवाने होंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट नकद या ट्रेजरी के माध्यम से ही स्वीकार्य होगी। राशि को चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ)के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम 4 लोगों को लाने की अनुमति होगी। सभी राजनीतिक दल आवेदन स्थल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर अपने वाहन खड़ा करें ताकि आने जाने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत न आए।

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