विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के दूसरे किसी भी उम्मीदवार ने नहीं भरा नामांकन
इंद्री|| एसडीएम एवं रिटर्निंग अधिकारी सुरेंद्र पाल ने बताया नामांकन भरने की प्रक्रिया के दूसरे दिन किसी भी राजनीतिक दल एवं निर्दलीय उम्मीदवार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। उन्होंने बताया कि नामांकन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र 12 सितंबर तक भरे जा सकते हैं तथा 8 सितंबर रविवार को अवकाश के दिन नामांकन पत्र नहीं भरे जाएंगे तथा 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी,16 सितंबर को नामांकन वापिस लिए जा सकेंगे और 16 सितंबर को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह अलॉट किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए पांच अक्टूबर को मतदान होगा तथा आठ अक्टूबर को मतगणना होगी।
उन्होंने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम 4 लोगों को लाने की अनुमति होगी। साथ ही नामांकन स्थल की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 3 वाहन लाए जा सकते हैं। उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र एसडीएम कार्यालय के कोर्ट रूम में प्रात:11 बजे से लेकर दोपहर बाद 3 बजे तक जमा करवा सकते हैं।
उन्होंने ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए नामांकन के समय सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन शुल्क के रूप में 10 हजार रुपये, वहीं अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार को 5 हजार रुपये नामांकन शुल्क के रूप में जमा करवाने होंगे। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए जाने वाले हलफनामे में सभी कॉलम भरने होंगे।