करनाल || जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार शारदा के मार्गदर्शन में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डाॅ इरम हसन ने बताया कि आगामी 12 जुलाई को को न्यायिक परिसर सब डिवीजन, इन्द्री,असंध व घरौंडा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा तथा इस लोक अदालत मे कोई भी व्यक्ति आपसी रजामंदी व समझौता के आधार पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने लंबित मुकदमों का निपटारा कर सकता है।
उन्होने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन, मोटर दुर्घटना अधिनियम,फौजदारी, दिवानी, चालान वैवाहिक ,एवं पारिवारिक मुकदमों इत्यादि का निपटारा किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निपटारा करवा सकता है। लोक अदालत के माध्यम से निपटाए गए मुकदमों की कोई अपील नहीं होती। लोक अदालत के माध्यम से फैसला होने से धन व समय की बचत होती है और भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिलता है। अधिक जानकारी के लिए, हेल्पलाइन नं0 0184-2266138 व नालसा हेल्पलाइन नं0 -15100 पर संपर्क किया जा सकता है।









