पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला स्तरीय सलाहकार समिति की मासिक बैठक का हुआ आयोजन

करनाल विजय काम्बोज|| सिविल सर्जन डॉ. कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण अधिनियम (पीएनडीटी एक्ट) के तहत जिला स्तरीय सलाहकार समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें लिंगानुपात में सुधार को लेकर चर्चा के साथ-साथ अल्ट्रासाउंड केन्द्रों, सीटी स्कैन सैंटर्स, एमआरआई तथा ईको मशीनों के नए पंजीकरण, नवीनीकरण तथा अन्य आवेदनों से संबंधित कुल 27 मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया।
बैठक में जिला स्तरीय सलाहकार समिति के सदस्यों की सहमति से नियमानुसार 25 एजेंडों को स्वीकृति प्रदान की गई। जबकि बैठक के एक एजेंडे को अस्वीकृत किया गया तथा 1 एजेंडे को अगली बैठक के लिए लंबित रखा गया। इनमें माधव सिटी स्कैन केन्द्र में सिटी स्कैन व एमआरआई करने के लिए पंजीकरण के नवीनीकरण की स्वीकृति, इंदिरा आईवीएफ सैंटर करनाल से डॉ. ललिता के नाम का डिलीशन तथा अल्ट्रासाउंड ऑपरेटर के समय बदलाव को स्वीकृति, किरणदीप अल्ट्रासाउंड एण्ड सिटी स्कैन केन्द्र असंध को सिटी स्कैन मशीन बेचने की स्वीकृति, सत पाथ लैब को अल्ट्रासाउंड ऑपरेटर में इजाफा व बदलने की स्वीकृति और भल्ला क्नीनिक घरौंडा को अल्ट्रासाउंड मशीन को समाप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त ओम अल्ट्रासाउंड केन्द्र असंध तथा गुड होप्स प्राईवेट लिमिटेड को नए पंजीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई। इसी प्रकार अन्य एजेंडों पर भी सहमति से निर्णय लिए गए।
बैठक में सिविल सर्जन ने बताया कि गत अक्तूबर माह में जिला का लिंगानुपात एक हजार लडक़ों की अपेक्षा 898 लड़कियां रहा। इसमें सुधार की जरूरत है जिसके लिए सभी को पीएनडीटी की अनुपालना से संबंधित निगरानी की आवश्यकता है। सीएमओ ने कहा कि लडक़ा लडक़ी एक समान है, दोनों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। लिंग परीक्षण कराना व करना दोनों कानूनन अपराध है। अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के उल्लंघन करने पर 5 वर्ष तक की सजा एवं 10 हजार रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है तथा नियमों की उल्लंघटना करने वालों के खिलाफ गुप्त सूचना देेने वाले को 1 लाख रुपये तक का ईनाम देने का भी एक्ट में प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी समाज, समुदाय के लोगों की सामूहिक जवाबदारी भी है कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं के नारे को सार्थक बनायें।
इस मौके पर डॉ. शीनू चैधरी, डॉ. श्रुति शर्मा, डॉ. मनीश परूथी, डॉ. बीरेन्द्र नाथ, जिला न्यायवादी डॉ. पंकज सैनी, महिला एवं बाल विकास विभाग से कमलेश, पार्षद मोनिका गर्ग, संदीप चैहान सहित जिला सलाहकार समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे।
 वर्ष 2022 के लिए गांव अराईपुरा को मिला बेस्ट विलेज का अवॉर्ड
हरियाणा सरकार द्वारा लिंगानुपात में सुधार के लिए वर्ष 2022 में जिला के खंड घरौंडा के गांव अराईपुरा को बेस्ट विलेज अवार्ड मिलने जा रहा है। इस उपलब्धि के लिए सीएमओ डॉ. कृष्ण कुमार ने बैठक के माध्यम से अराईपुरा ग्रामवासियों को बधाई देते हुए कहा कि अन्य गांवों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में अराईपुरा गांव का लिंगानुपात 1543 लड़कियां/1000 लडक़े रहा। इस वर्ष गांव अराईपुरा में 35 लडक़ों और 54 लड़कियों ने जन्म लिया है। उन्होंने बताया कि श्रेष्ठ लिंगानुपात वाले गांव के तौर पर सम्मानित करते हुए शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में 10वीं की परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाली लड़कियों को सम्मानित किया जाएगा। इनमें खुशी पुत्री दिनेश कुमार प्रथम, लता पुत्री कर्म सिंह द्वितीय तथा स्वाति पुत्री बलविंद्र तृतीय स्थान पर है। प्रथम को 75 हजार रुपये, द्वितीय को 45 हजार रुपये तथा तृतीय को 20 हजार रुपये की राशि का ईनाम दिया जाएगा।

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