फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम भुगतान की अंतिम तिथि 31 जुलाई: डीसी उत्तम सिंह

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करनाल विजय  काम्बोज 

करनाल के डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ-2025 के लिए 31 जुलाई, 2025 तक आवेदन किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि जो किसान धान, बाजरा, मक्का, व कपास जैसी फसलें बो रहे हैं, वे इस योजना में शामिल होकर फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि किसी कारणवश जैसे कि बारिश, सूखा, कीड़े, ओलावृष्टि या किसी आपदा से फसल खराब हो जाती है तो किसान का आर्थिक नुकसान न हो, इसके लिए किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि खरीफ-2025 की फसलों की प्रीमियम राशि धान फसल के लिए 2124.98 रुपये, बाजरा के लिए 1024.36 रुपये, मक्का के लिए 1089.74 रुपये व कपास के लिए 5435.05 रुपये प्रति हेक्टेयर के दर से किसान द्वारा बीमा करवाने के लिए अदा करनी होगी। इसके अलावा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऋणी किसानों के लिए भी वैकल्पिक है। यदि ऋणी किसान फसल बीमा नहीं करवाना चाहते हैं तो संबंधित बैंक को लिखित में अंतिम तिथि से सात दिन पूर्व (24 जुलाई, 2025) तक सूचित करना होगा।
उन्होंने बताया कि किसानों को सूचित किया जाता है कि फसल बीमा नहीं करवाने के लिए पोर्टल के माध्यम से एक ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, जिसे  बैंक को देना होगा, तभी ओटीपी-आउट फार्म स्वीकार होगा और यदि गैर ऋणी किसान फसल बीमा करवाना चाहते हैं तो वे अपनी जमीन की फर्द, बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड, फसल गांव, फसल बिजाई सर्टिफिकेट व मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण के साथ सीएससी से संपर्क करके अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं।