जिला कारागार में किया गया जेल लोक अदालत का आयोजन

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करनाल || जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार शारदा के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बुधवार को जिला कारागार में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जेल लोक अदालत में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ. इरम हसन के समक्ष रखे गए सभी 4 मुकदमों का निपटारा किया गया। इन मुकदमों में 4 मुलजिमों को आवश्यक शर्तों पर रिहा किया गया। इस दौरान उन्होंने जेल में रह रहे बंदियों से बातचीत की उन्हें मुफ्त कानूनी सेवाओं से अवगत करवाया और उनको प्रदान की जा रही सुविधाओं का भी निरीक्षण किया।

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 जुलाई को :इरम हसन

सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव इरम हसन ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, हालसा के आदेशानुसार व जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार शारदा के मार्गदर्शन में 12 जुलाई को न्यायिक परिसर, करनाल व सब-डिवीजन, इन्द्री, असंध व घरौंडा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में आम नागरिक आपसी सुलह व समझौते के आधार पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने लंबित मुकदमों का निपटारा करा सकते है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन, मोटर दुर्घटना अधिनियम, फौजदारी, दिवानी, चालान, वैवाहिक एवं पारिवारिक मुकदमों इत्यादि का निपटारा किया जाएगा। न्यायालय में लंबित मुकदमों का परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निपटारा किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नं0 184-2266138 पर