उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने जिला में नियुक्त फ्लाइंग स्क्वॅायड टीमों के इंचार्ज को दिए निर्देश
सी-विजिल एप की शिकायतों पर तय समय में करें कारवाई
नागरिक टोल फ्री नंबर 1950 पर दे सकते हैं आचार संहिता की उल्लंघना की सूचना
करनाल, 21 अगस्त। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने कहा कि 1 अक्तूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव के दृष्टिगत जिला की पांचों विधानसभा क्षेत्रों के लिए फ्लाइंग स्क्वॅायड टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने टीम के इंचार्जों को निर्देश दिए कि वे जिला में कहीं भी आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना न होने दें। सी-विजिल एप पर आने वाली आचार संहिता की उल्लंघना से संबंधित शिकायतों का निर्धारित समय में निपटारा करें। उन्होंने कहा कि सभी टीमें अपने-अपने क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करें कि किसी भी प्रकार से आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना ना करें और चुनाव को पारदर्शी एवं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने में जिला प्रशासन का सहयोग करें।
उन्होंने कहा कि सी-विजिल एप पर आने वाली शिकायतों का 100 मिनट में निपटारा करना जरूरी होता है। सभी टीमों को निगरानी के लिए अलग-अलग क्षेत्र दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के सख्त निर्देश हैं कि चुनाव के दौरान कहीं पर भी आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना न हो। उन्होंने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करवाने में फ्लाइंग स्क्वॉयड टीमों की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि चुनावी ड्यूटी में कोताही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसी वाहन में नगदी, नशीले पदार्थ जैसे शराब या ड्रग्स आदि पाया जाता है तो उसकी सूचना तुरंत प्रभाव से आबकारी-कराधान विभाग को दें। उन विभागों द्वारा पकड़े गए सामान को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। एफएसटी टीमों द्वारा केवल सामान को पकडऩे व उसको ईएसएमएस पोर्टल पर दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। रिलीज कमेटी द्वारा ही सामान को वापस करने की कार्रवाई की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी नेे कहा कि निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी, शराब या अन्य पारितोषिक वस्तु वितरण करना प्रलोभन की श्रेणी में आता है। प्रलोभन देना या स्वीकार करना दंडनीय अपराध है, जिसमें एक वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है। ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए विभिन्न टीमों व उड़नदस्तों का गठन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि यदि जिला में किसी व्यक्ति को प्रलोभन संबंधित घटना की सूचना मिलती है तो वे जिला मुख्यालय पर स्थापित टोल फ्री नंबर 1950 पर भी दें सकते हैं ताकि तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जा सके।