फसल अवशेष जलाने पर दो किसानों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, 11 किसानों के किए गए चालान

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इंद्री विजय काम्बोज |।   खंड कृषि अधिकारी डॉ. अश्विनी कुमार ने बताया कि खेतों में फसल अवशेषों को आग लगाने वाले किसानों पर कृषि अधिकारियों द्वारा खंड के 11 किसानों पर 32 हजार 500 रुपये का जुर्माना किया गया है। उन्होंने बताया कि दो किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, वहीं 7 किसानों की मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रेड एंट्री दर्ज की गई है।
खंड कृषि अधिकारी डॉ. अश्विनी कुमार ने बताया कि कृषि एवं कल्याण विभाग हरियाणा के आदेशानुसार फसल अवशेषों मे आग लगाने वाले किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही हैं। खंड के खेतों में फसल अवशेषों में आग न लगे, इसके लिए गांव-गांव में टीमें फील्ड में जाकर काम कर रही हैं। बागवानी विभाग एवं कृषि विभाग के साथ-साथ अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी 24 घंटे नजर रखे हुए हैं।
खंड कृषि अधिकारी डॉ. अश्वनी कुमार ने किसानों से आह्वान किया है कि किसान फसल अवशेषों को न जलाए बल्कि कृषि यंत्रों के माध्यम से फसल अवशेषों का प्रबंधन करें। उन्होंने बताया कि स्ट्रा बेलर द्वारा फसल अवशेषों की गांठे बनवाने पर या फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्र जैसे कि सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, रिवर्सिबल एमबी प्लो, जिरो टिल सीड ड्रिल मशीन, रोटावेटर, हैरो की मदद से फसल के अवशेषों को मिट्टी में मिलाए जाने पर 1000 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि विभाग द्वारा दी जायेगी। लेकिन किसान इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि अवशेष प्रबंधन के दौरान प्रत्येक एकड़ की लोकेशन की फोटो लगाना बहुत आवश्यक है ताकि निरीक्षण के दौरान सत्यापित करने में किसी प्रकार की परेशानी न हों। फसल अवशेषों का प्रबंधन करके सरकार की योजनाओं का फायदा उठाएं।