भिवानी ज़िले के मौजूदा डीसी को चुनावी  ड्यूटी से कार्यमुक्त करने बारे निर्वाचन आयोग मौन

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आयोग को  बार-बार लिखने बावजूद आयोग का एक ही  जवाब कि मामला विचाराधीन

2011 बैच के आईएएस नरेश कुमार अगले माह 30 जून को हो रहे सेवानिवृत्त, आयोग की दिशानिर्देशों अनुसार नहीं दे सकते  चुनावी ड्यूटी  

चंडीगढ़ विजय काम्बोज|| हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर आगामी शनिवार 25 मई को मतदान निर्धारित है. बहरहाल गत अप्रैल  माह में भारतीय चुनाव आयोग के निर्देश पर    प्रदेश के  अम्बाला लोकसभा हलके के अंतर्गत पड़ने वाले पंचकूला  जिले के निवर्तमान उपायुक्त ( डीसी) 2012 बैच के आईएएस सुशील सारवान, जिनका आधिकारिक रिकॉर्ड में  गृह जिला  अम्बाला है,  उन्हें  पहले हरियाणा सरकार द्वारा  11 अप्रैल को  डीसी पद से रिलीव ( कार्यमुक्त) कर दिया गया और फिर उनके  स्थान पर  21 अप्रैल को 2009 बैच के आईएएस यश गर्ग को पंचकूला का  नया डीसी तैनात किया गया.

गत माह चुनाव आयोग के निर्देश पर ही  2019 बैच के  एच.सी.एस. ब्रह्म प्रकाश, जो  कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के अंतर्गत पड़ने वाले कैथल विधानसभा हलके में   एसडीएम  तैनात थे जिसके कारण  वह  उस सीट के एक  ए.आर.ओ. अर्थात   सहायक निर्वाचन अधिकारी भी  थे  को 6 अप्रैल को सस्पेंड कर कुछ दिन बाद उनके स्थान पर  2003 बैच के एचसीएस सुशील कुमार- 1 को कैथल का नया  एसडीएम तैनात किया गया. इसी प्रकार अप्रैल माह में ही अंबाला लोकसभा सीट के अंतर्गत पड़ने वाले मुलाना विधानसभा हलके  के  बराड़ा उपमंडल में तैनात तत्कालीन  एसडीएम 2014 बैच के एच.सी.एस. बिजेंद्र सिंह के स्थान पर 2011 बैच  के एचसीएस अश्वनी मलिक को नया एसडीएम तैनात किया गया.

गत सप्ताह   16 मई को  कुरुक्षेत्र लो.स. सीट के अंतर्गत पड़ने वाले शाहाबाद  विधानसभा हलके के तत्कालीन  एसडीएम 2020 बैच के एच.सी.एस.  पुलकित मल्होत्रा के  स्थान पर 2011 बैच के एच.सी.एस. अधिकारी नरेंद्र पाल मलिक को तैनात किया गया.
बहरहाल, इस सबके बीच  पंजाब  एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट  हेमंत कुमार ने बताया कि उन्होंने गत माह अप्रैल में भारतीय चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव अधिकारी ( सीईओ ), हरियाणा को लिखकर  भिवानी जिले में  मौजूदा  तैनात उपायुक्त 2011 बैच के आईएएस नरेश कुमार  को  भी जिले के  डीसी अर्थात जिला निर्वाचन अधिकारी  के पद से कार्यमुक्त करने बारे मामला उठाया  जिस पर आज  तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.
हालांकि गत माह 30 अप्रैल को  सीईओ, हरियाणा के कार्यालय से उन्हें ईमेल मार्फ़त  सूचित किया गया कि इस सम्बन्ध में 25 अप्रैल को भारतीय चुनाव आयोग को आगामी कार्रवाई के लिए  मामला भेज दिया गया है. हालांकि गत 20 दिनों में जब जब हेमंत ने  इस सम्बन्ध में चुनाव आयोग को लिखा, उन्हें एक ही जवाब दिया जा रहा है कि मामले आयोग के विचाराधीन है और उन्हें जल्द ही जवाब दिया जाएगा.

हेमंत का कहना है कि  भिवानी ज़िले के वर्तमान डीसी नरेश कुमार आगामी 30 जून 2024  को आईएएस से सेवानिवृत्त होंगे  एवं  निर्वाचन आयोग द्वारा गत वर्ष दिसंबर, 2023  में चुनाव ड्यूटी से जुड़े अधिकारियों के तबादलों सम्बन्धी जारी निर्देशानुसार हर उस अधिकारी  को मौजूदा 18 वीं लोकसभा आम चुनावों मे चुनावी ड्यूटी से कार्यमुक्त कर दिया जाना चाहिए एवं कोई चुनाव सम्बन्धी ड्यूटी नहीं दी जानी चाहिए जो  अधिकारी उक्त जारी निर्देशों के छ: माह के भीतर अर्थात 30 जून 2024 तक सेवा से रिटायर ( सेवानिवृत्त)  हो रहा हो. इस प्रकार वर्तमान भिवानी डीसी पर भी उपरोक्त निर्देश लागू होते हैं.

अब चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देशों  बावजूद हरियाणा सरकार द्वारा  16 मार्च से पूर्व अर्थात लोकसभा चुनावों की घोषणा होने के फलस्वरूप  आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले भिवानी के मौजूदा डीसी नरेश कुमार, जिनकी  आगामी 30 जून को आईएएस से रिटायरमेंट निर्धारित है, का तबादला कर उनके स्थान पर किसी अन्य उपयुक्त आईएएस को डीसी भिवानी के पद पर क्यों नहीं तैनात किया गया और क्या ऐसे भूलवश हुआ या किसी और कारण से,  यह जांच करने योग्य है. बहरहाल, वास्तविक वजह कुछ भी हो, अब आचार संहिता लागू होने के कारण चुनाव आयोग की स्वीकृति के बाद भी भिवानी के नए डीसी की तैनाती हो सकती है.

बहरहाल, हेमंत ने बताया कि बेशक भिवानी जिले का  डीसी प्रदेश की भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट का  निर्वाचन अधिकारी अर्थात रिटर्निंग ऑफिसर (आर.ओ.) नहीं है बल्कि महेंद्रगढ़ जिले के डीसी उक्त लोकसभा सीट के आर.ओ. हैं. परन्तु  इसी वर्ष फरवरी माह में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व कानून, 1950 की  धारा 13 एए के अंतर्गत डीसी भिवानी को जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ) के तौर पर पदांकित किया गया है. इस प्रकार चुनाव आयोग के दिसम्बर, 2023 में जारी निर्देशानुसार भिवानी के वर्तमान डीसी नरेश कुमार का  जिले के डीसी अर्थात जिले के वरिष्ठ चुनाव अधिकारी के पद से  तत्काल तबादला किया जाना बनता है.