आबकारी नीति के तहत ई-टेंडर 31 तक आमंत्रित

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करनाल विजय काम्बोज |। आबकारी एवं कराधान विभाग की डिप्टी कमिश्नर नीरज ने बताया कि  हरियाणा सरकार की वर्ष 2025-27 तक की  आबकारी नीति के अनुसार जिला करनाल को 54 जोन में आवंटित किया गया है जिनका आरक्षित मूल्य 580,36, 00,000 रुपये है। जिला का देसी शराब का कोटा 139,91,660 पीएल, अंग्रेजी शराब का 47,14,290 पीएल और आयातित अंग्रेजी शराब का कोटा 47,665 पेटी है। ई-टेंडर की तिथि बढ़ाकर 31 मई तक कर दी गई है।
उल्लेखनीय है कि हरियाणा आबकारी नीति 2025-27 में राज्य सरकार द्वारा 20 मई को सुरक्षा जमा राशि में संशोधन किया गया है जो कि पहले अलॉटमेंट के दिन 3 प्रतिशत बोली सुरक्षा राशि जमा करना था अब वह 2 प्रतिशत ही जमा करना होगी। कुल सिक्योरिटी बोली राशि की 15 की बजाय 11 प्रतिशत ही जमा करानी होगी जिसका 9 प्रतिशत आबकारी नीति के 2025-27 के अंतिम दो महीने में बराबर-बराबर 4.5 प्रतिशत समायोजित की जाएगी। बोली सुरक्षा राशि का दो प्रतिशत सुरक्षा निधि के रूप मे जमा रहेगी जो कि अप्रैल 2027 के अंत में बकाया राशि अगर है तो को काटकर वापस कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला करनाल में ई-टेंडर की जो तिथि 28 से 30 मई को निर्धारित की गई थी अब वह 30 मई सुबह 9 बजे से 31 मई 2025 शाम 4 बजे तक कर दी गई है। ई-टेंडर का परिणाम 31 मई को शाम 5 बजे घोषित किया जाएगा। सरकार ने इस बार नई आबकारी नीति 21 महीने के लिए निर्धारित की है।