करनाल । जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार शारदा के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जेल लोक अदालत का आयोजन किया। जिसमें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डा. इरम हसन ने जिला कारागार में जेल लोक अदालत का आयोजन किया। लोक अदालत में जिसमे 10 मुकदमे रखे गए और 10 मुकदमों का निपटारा जेल लोक अदालत मे हुआ जिनमे 14 बंदियों को आवश्यक शर्तो पर रिहा किया गया। उन्होंने जेल में रह रहे बंदियों का प्रदान की जा रही सुविधाओं का भी निरीक्षण किया।
इसी कड़ी में सीजेएम डा. इरम हसन ने बताया कि 14 मार्च को जिला न्यायालय सब डिवीजन इन्द्री, असंध व घरौंडा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत मे मुकदमों का निपटारा करने से समय व धन की बचत होती है और भाईचारे की भावना को बल मिलता है। लोक अदालत में निपटारा हुए मुकदमों की अपील भी नही होती और दोनो पक्षो की जीत होती है। उन्होंने जन साधारण से आग्रह किया किया इस लोक अदालत के माध्यम से अपने मुकदमों का निपटारा करवाए और लोक अदालत का लाभ उठाए। उन्होंने यह भी बताया कि जिला न्यायिक परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हैल्प डेस्क स्थापित किया गया है जिसमें पैनल अधिवक्ता मोनिका शर्मा व फ्रंट आफिस कोर्डिनेटर अमित रॉय द्वारा जन साधारण को 14 मार्च को लगने वाली लोक अदालत व लोक अदालत के लाभों बारे जानकारी दी जाती है। सीजेएम डॉ. इरम हसन ने यह भी बताया कि अधिक जानकारी के लिए जिला ए.डी.आर. सेंटर में स्थापित कानूनी सहायता पर संपर्क किया जा सकता है और मुफ्त कानूनी सलाह व सहायता का लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा हेल्पलाइन नं. 0184.2266138 व 9466289646 पर भी संपर्क किया जा सकता है।









