करनाल। उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) लागू की गई है। इसके तहत प्रदेश के गरीब परिवारों में 6 से 60 साल की आयु तक के किसी व्यक्ति की मृत्यु होने अथवा दिव्यांग होने पर आर्थिक मदद दी जा रही है। इस योजना के दायरे में एक लाख 80 हजार रुपये तक की आय वाले परिवार आएंगे। आवेदन के लिए परिवार के पास पीपीपी होना जरूरी है। यदि परिवार में किसी की दुर्घटना या प्राकृतिक मौत हुई है तो उसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। यदि व्यक्ति हादसे में दिव्यांग हुआ है तो उसका दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अस्पताल से डिस्चार्ज के दस्तावेज और एफआईआर की कॉपी जरूरी है।
उन्होंने बताया कि दयालु योजना का मुख्य उद्देश्य पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता करना है, जिससे उन्हें सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा मिल सके। उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र में जो बैंक खाता नंबर दिया हुआ है, उसी में सहायता राशि को भेजा जाएगा। दुर्घटना होने के तीन माह के भीतर इस योजना के तहत आवेदन करना आवश्यक है। इसके लिए सरकार ने दयालु पोर्टल बनाया हुआ है जिस पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
कितनी मिलेगी आर्थिक मदद
उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि दयालु योजना के तहत गरीब परिवारों के 6 से 12 साल तक के बच्चे की मृत्यु या 100 प्रतिशत दिव्यांग होने पर एक लाख रुपये दिए जाएंगे। इसी प्रकार से 12 से 18 वर्ष की आयु पर 2 लाख, 18 से 25 वर्ष की आयु तक 3 लाख, 25 से 45 वर्ष की आयु पर 5 लाख और इसके बाद 60 साल की आयु पर 3 लाख रुपये का प्रावधान है।