पोलिंग पार्टियों को वोटिंग करवाने के लिए दिया गया प्रशिक्षण
इंद्री विजय काम्बोज । एसडीएम एवं रिटर्निंग अधिकारी सुरेंद्र पाल ने कहा कि चुनाव को स्वतंत्र,निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाना बड़ा ही जिम्मेदारी का कार्य है। सभी अधिकारी व कर्मचारी पूरी निष्ठा से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। सभी पोलिंग पार्टियां प्रशिक्षण के दौरान हर एक नियम को बारीकी से समझें। पीओ हैंडबुक को गहनता से पढ़ें। प्री-पोल डे से लेकर क्लोजिंग पोल तक की पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग की हिदायत अनुसार ही संपन्न करवाएं। पोलिंग पार्टियों के सभी सदस्य आपस में एक दूसरे से परिचित हो जाएं, ताकि मतदान के दिन किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े।
एसडीएम एवं रिटर्निंग अधिकारी सुरेंद्र पाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित ईवीएम हैंड ऑन ट्रेनिंग के दौरान पोलिंग पार्टियों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर एआरओ एवं नायब तहसीलदार गौरव व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रणाली को समझने और चुनाव को पारदर्शिता के साथ करवाने के लिए प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव में ड्यूटी कर रहे सभी अधिकारी व कर्मचारी फार्म 12 जरूर भरें और अपना मतदान करें। उन्होंने कहा कि पोलिंग पार्टियां अपने-अपने बूथों पर जाकर व्यवस्था को अच्छी तरह से जांच लें, यदि कोई कमी महसूस हो तो संबंधित उच्च अधिकारी के संज्ञान में लेकर आए। पोलिंग प्रक्रिया के दौरान ईवीएम मशीन खराब होने पर घबराएं नहीं, बल्कि संयम से काम लेते हुए संबंधित सेक्टर ऑफिसर को सूचित करें, ताकि समय पर व्यवस्था की जा सके।
मास्टर ट्रेनरों ने टेंडर वोट, चैलेंज्ड वोट, टेस्ट वोट, रिफ्यूज वोट, फॉर्म, पोस्टल वोट, माइक्रो पर्यवेक्षक, पोलिंग बूथ के अंदर प्रवेश करने वाले अधिकृत लोगों सहित अन्य चुनावी संबंधी जितने भी पहलू हैं, उन सभी के बारे में गहनता से जानकारी दी। इस दौरान मास्टर ट्रेनर ने पोलिंग पार्टियों से चुनावी प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न विषयों पर सवाल जवाब करते हुए प्रशिक्षण को रूचिकर बनाया। मास्टर ट्रेनरों ने कहा कि चुनाव शुरू होने से पहले किया जाने वाला मॉक पोल चुनाव को पारदर्शी बनाने की सबसे अहम कसौटी है।
मास्टर ट्रेनरों द्वारा बताया गया कि 5 अक्तूबर को मतदान सुबह सात बजे शुरू हो जाना चाहिए। इसलिए अपनी मॉक पोल की प्रक्रिया सुबह 5:30 बजे से शुरू कर दें और इसे राजनीतिक पार्टियों के एजेंटों की उपस्थिति में करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की प्रचार-सामग्री नहीं होनी चाहिए। मास्टर ट्रेनरों द्वारा बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट तथा वीवीपैट सहित संबंधित फार्म के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।