आचार संहिता के दौरान भविष्य की लाभार्थी योजनाओं के पंजीकरण करने, पंजीकरण के फॉर्म भरने पर पूरी तरह से प्रतिबंध
करनाल विजय काम्बोज || जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी उत्तम सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवार व राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता की अनुपालना करें। इस समयावधि के दौरान मतदाता को भविष्य में लाभार्थी योजनाओं का हवाला देकर उनका पंजीकरण करने, पंजीकरण का कोई फॉर्म भरने और योजनाओं के लाभ को लेकर कोई डिजिटल सर्वे करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है और ऐसा करना आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना माना जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने कहा कि आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान किसी भी रूप में नई परियोजनाओं के कार्यक्रमों, परियोजना की आधारशिला रखना आदि प्रतिबंधित है। इसके साथ-साथ कल्याणकारी योजनाओं और कार्यों के लिए कोई भी नया फंड जारी नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि किसी भी मतदाता को ऐसे गारंटी कार्ड वितरित न किए जाएं, जिसमें मतदाता से उसकी आयु, पता, मोबाइल नंबर, बूथ नंबर, विधानसभा नाम आदि नहीं ले सकते। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर या वेब/मोबाइल एप्लीकेशन पर भी मतदाताओं के नाम, पता, फोन नंबर, बूथ संख्या, निर्वाचन क्षेत्र का नाम और क्रमांक जैसी जानकारी नहीं मांगी जा सकती। जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने कहा कि यदि कोई राजनीतिक दल, उम्मीदवार, उनके एजेंटों या किसी भी अन्य व्यक्ति को निर्देश देता है कि वे किसी भी विज्ञापन (प्रिंट या डिजिटल स्पेस में), पर्चे, वेबसाइट, वेब या मोबाइल एप्लिकेशन, टेक्स्ट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (व्हाट्सएप) के माध्यम से लाभार्थी-उन्मुख योजनाओं के लिए व्यक्तियों को पंजीकृत करने से जुड़ी किसी भी गतिविधि को तुरंत बंद कर दें। यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।