पटाखों की बिक्री पर रोक, निगरानी के लिए समिति गठित- उत्तम सिंह
करनाल, 10 जून। उपायुक्त उत्तम सिंह के अनुसार सिविल रिट याचिका (नंबर 13029/1985) के संदर्भ में दिए गए उच्चतम न्यायालय और हरियाणा सरकार के 28 फरवरी 2025 के आदेशों अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इन आदेशों को जिला में प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए जिला व खंड स्तर पर प्रवर्तन समिति (इंफोर्समेंट कमेटी) का गठन किया गया है।
उन्होंने बताया कि जिला स्तर की प्रवर्तन समिति में वे खुद (उपायुक्त) चेयरपर्सन और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करनाल के क्षेत्रीय अधिकारी (आरओ) संयोजक होंगे। समिति में सदस्य के रूप में एसपी, नगर निगम आयुक्त/ईओ, अग्निशमन उप निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के जिला अधिकारी, डीईओ, पीईएसओ प्रतिनिधि, डीआईपीआरओ, जिला न्यायवादी और खनन अधिकारी को शामिल किया गया है।
ब्लाक स्तरीय समिति संबंधित क्षेत्र के एसडीएम के नेतृत्व में कार्य करेगी। इसमें डीएसपी/एसएचओ, बीडीपीओ, तहसीलदार/नायब तहसीलदार, फायर स्टेशन अधिकारी, ईओ/सचिव (शहरी निकाय संस्था) या ग्राम पंचायत (स्थानीय प्रवर्तन व जागरूकता), बीईओ, खनन निरीक्षक व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के फील्ड अधिकारी को बतौर सदस्य शामिल किया गया है।
उन्होंने बताया कि छापे के दौरान पाए जाने वाले अवैध पटाखों को इंफोरसमेंट समिति द्वारा तुरंत जब्त कर मौके पर ही जब्ती मेमो तैयार किया जाएगा। इनका निस्तारण 2008 के विस्फोटक नियमों के प्रावधानों अनुसार किया जाएगा। जब्त व निस्तारण की विस्तृत रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर उन्हें (डीसी) और एचएसपीसीबी के आरओ को देनी होगी।
उत्तम सिंह के अनुसार पोस्टर, इश्तिहार, समाचार-पत्र, रेडियो और सोशल मीडिया मंचों पर इस बारे में व्यापक प्रचार के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा प्रतिबंध के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रमुख स्थानों पर डिस्पले बोर्ड भी लगाए जाएंगे। स्कूल, आरडब्ल्यए और मार्केट एसोसियेशनों को भी जागरूकता कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। पटाखों पर प्रतिबंध संबंधी आदेशों का उल्लंघन करने पर कोई भी व्यक्ति ई-मेल hspcbrokar@gmail.com, टविटर अकाउंट HSPCB Karnal Region (https://x.com/karnalhspcb), वट्स एप नंबर 9816847328, 9910661146 पर शिकायत कर सकता है। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से भी उपायुक्त कार्यालय अथवा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी के करनाल स्थित कार्यालय में शिकायत दी जा सकती|