मतदाता व अधिकृत व्यक्ति ही कर सकेंगे मतदान केंद्र में प्रवेश

करनाल विजय काम्बोज। जिलाधीश उत्तम सिंह ने पांच अक्तूबर को विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक, निष्पक्ष एवं बिना की बाधा के संपन्न कराने के लिये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहित 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किये हैं।
जारी आदेशों में कहा गया है कि मतदान केंद्रों में केवल मतदाता, पोलिंग अधिकारी, उम्मीदवार/उसका एक एजेंट, आयोग अथवा जिला चुनाव अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति, चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी, गोद में बच्चा लिये मतदाता, नेत्रहीन व अशक्त मतदाता के साथ उनका सहयोगी, ऐसा व्यक्ति जिसे पीठासीन अधिकारी द्वारा समय-समय पर मतदाता की पहचान के लिये बुलाया गया हो, ही प्रवेश कर सकता है।
आदेशों के तहत  ड्यूटी पर तैनात लोक सेवकों में  केंद्र व राज्य के मंत्री, राज्य मंत्री अथवा उपमंत्री शामिल नहीं है। आयोग के दिशानिर्देशानुसार उन्हें अपने सुरक्षा गार्ड के साथ मतदान केंद्र में जाने की अनुमति नहीं है। मंत्रियों की सुरक्षा में लगे कर्मचारी पोलिंग अथवा मतगणना एजेंट नहीं बन सकता। सुरक्षा कर्मचारी को मतदान केंद्र में जाने की अनुमति नहीं है।

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