2011 बैच के आईएएस नरेश कुमार अगले माह 30 जून को हो रहे सेवानिवृत्त, आयोग की दिशानिर्देशों अनुसार नहीं दे सकते चुनावी ड्यूटी
चंडीगढ़ विजय काम्बोज|| हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर आगामी शनिवार 25 मई को मतदान निर्धारित है. बहरहाल गत अप्रैल माह में भारतीय चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रदेश के अम्बाला लोकसभा हलके के अंतर्गत पड़ने वाले पंचकूला जिले के निवर्तमान उपायुक्त ( डीसी) 2012 बैच के आईएएस सुशील सारवान, जिनका आधिकारिक रिकॉर्ड में गृह जिला अम्बाला है, उन्हें पहले हरियाणा सरकार द्वारा 11 अप्रैल को डीसी पद से रिलीव ( कार्यमुक्त) कर दिया गया और फिर उनके स्थान पर 21 अप्रैल को 2009 बैच के आईएएस यश गर्ग को पंचकूला का नया डीसी तैनात किया गया.
गत माह चुनाव आयोग के निर्देश पर ही 2019 बैच के एच.सी.एस. ब्रह्म प्रकाश, जो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के अंतर्गत पड़ने वाले कैथल विधानसभा हलके में एसडीएम तैनात थे जिसके कारण वह उस सीट के एक ए.आर.ओ. अर्थात सहायक निर्वाचन अधिकारी भी थे को 6 अप्रैल को सस्पेंड कर कुछ दिन बाद उनके स्थान पर 2003 बैच के एचसीएस सुशील कुमार- 1 को कैथल का नया एसडीएम तैनात किया गया. इसी प्रकार अप्रैल माह में ही अंबाला लोकसभा सीट के अंतर्गत पड़ने वाले मुलाना विधानसभा हलके के बराड़ा उपमंडल में तैनात तत्कालीन एसडीएम 2014 बैच के एच.सी.एस. बिजेंद्र सिंह के स्थान पर 2011 बैच के एचसीएस अश्वनी मलिक को नया एसडीएम तैनात किया गया.
हेमंत का कहना है कि भिवानी ज़िले के वर्तमान डीसी नरेश कुमार आगामी 30 जून 2024 को आईएएस से सेवानिवृत्त होंगे एवं निर्वाचन आयोग द्वारा गत वर्ष दिसंबर, 2023 में चुनाव ड्यूटी से जुड़े अधिकारियों के तबादलों सम्बन्धी जारी निर्देशानुसार हर उस अधिकारी को मौजूदा 18 वीं लोकसभा आम चुनावों मे चुनावी ड्यूटी से कार्यमुक्त कर दिया जाना चाहिए एवं कोई चुनाव सम्बन्धी ड्यूटी नहीं दी जानी चाहिए जो अधिकारी उक्त जारी निर्देशों के छ: माह के भीतर अर्थात 30 जून 2024 तक सेवा से रिटायर ( सेवानिवृत्त) हो रहा हो. इस प्रकार वर्तमान भिवानी डीसी पर भी उपरोक्त निर्देश लागू होते हैं.
अब चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देशों बावजूद हरियाणा सरकार द्वारा 16 मार्च से पूर्व अर्थात लोकसभा चुनावों की घोषणा होने के फलस्वरूप आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले भिवानी के मौजूदा डीसी नरेश कुमार, जिनकी आगामी 30 जून को आईएएस से रिटायरमेंट निर्धारित है, का तबादला कर उनके स्थान पर किसी अन्य उपयुक्त आईएएस को डीसी भिवानी के पद पर क्यों नहीं तैनात किया गया और क्या ऐसे भूलवश हुआ या किसी और कारण से, यह जांच करने योग्य है. बहरहाल, वास्तविक वजह कुछ भी हो, अब आचार संहिता लागू होने के कारण चुनाव आयोग की स्वीकृति के बाद भी भिवानी के नए डीसी की तैनाती हो सकती है.
बहरहाल, हेमंत ने बताया कि बेशक भिवानी जिले का डीसी प्रदेश की भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट का निर्वाचन अधिकारी अर्थात रिटर्निंग ऑफिसर (आर.ओ.) नहीं है बल्कि महेंद्रगढ़ जिले के डीसी उक्त लोकसभा सीट के आर.ओ. हैं. परन्तु इसी वर्ष फरवरी माह में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व कानून, 1950 की धारा 13 एए के अंतर्गत डीसी भिवानी को जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ) के तौर पर पदांकित किया गया है. इस प्रकार चुनाव आयोग के दिसम्बर, 2023 में जारी निर्देशानुसार भिवानी के वर्तमान डीसी नरेश कुमार का जिले के डीसी अर्थात जिले के वरिष्ठ चुनाव अधिकारी के पद से तत्काल तबादला किया जाना बनता है.