प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट की पालना करें सभी राजनीतिक दल एवं प्रत्याशी: रिटर्निंग अधिकारी सरकारी संपत्ति पर वॉल पेंटिंग की अनुमति नहीं होगी।
निजी भवन पर भी पोस्टर आदि लगाने से पहले भूस्वामी की लेनी होगी अनुमति
इंद्री ( विजय कांबोज ) रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम सुरेंद्र पाल ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी, समर्थक व आम नागरिकों द्वारा *हरियाणा डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी* एक्ट की पालना सुनिश्चित करनी होगी। सभी राजनीतिक दल व प्रत्याशी चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार चुनाव संहिता की दृढ़ता से पालना सुनिश्चित करें। किसी भी ढंग से आदर्श चुनाव संहिता की उल्लंघना ना करें अन्यथा संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
रिटर्निंग अधिकारी ने कहा कि सभी लोकतंत्र के इस महापर्व में जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा करें। आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी, गैर सरकारी संपत्ति या सरकारी परिसर यानि कार्यालय भवन, परिसर और प्रतिष्ठान की पर दीवार-लेखन, पोस्टर आदि सभी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाना प्रतिबंधित है। इसी प्रकार से सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक स्थान पर जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रेलवे पुल, सड़क मार्ग, सरकारी बसों, बिजली/टेलीफोन के खंभे, नगरपालिका/स्थानीय निकाय व ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सचिवालय, आंगनबाड़ी केंद्र, आयुष, स्वास्थ्य विभाग व पशुपालन विभाग की डिस्पेंसरी के भवनों पर प्रचार सामग्री नहीं होनी चाहिए। इसके साथ-साथ यदि ऐसा कोई करता है तो वह आदर्श चुनाव आचार संहिता और डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की अवहेलना माना जाएगा। वहीं कोई भी राजनीतिक दल मकान या प्रतिष्ठान के मालिक की इजाजत के बिना उस पर अपनी प्रचार सामग्री चस्पा नहीं कर सकता। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को भी निर्देश दिए है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट 1989 और संशोधित अधिनियम 1996 की पालना सुनिश्चित करवाए।
इसी प्रकार से मकान या निजी संस्थान मालिक की अनुमति के बिना उसकी दीवार पर लेखन या पोस्टर आदि प्रचार-प्रसार सामग्री चस्पा न करें। यदि ऐसा निजी संपत्ति पर उसकी इजाजत के बिना प्रचार सामग्री चस्पा करता है तो वह आदर्श चुनाव आचार संहिता और डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की अवहेलना माना जाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।