उपभोक्ता स्वयं मोबाइल एप्लीकेशन से फेशियल ई केवाईसी का कार्य करे पूरा: उत्तम सिंह

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 करनाल, ||  उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हरियाणा चंडीगढ़ के दिशा-निर्देशानुसार 30 जून 2025 तक जिला के सभी बी.पी.एल. व ए.ए.वाई. श्रेणी के कार्ड धारकों के प्रत्येक बी.पी.एल. व ए.ए.वाई. राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का इ.के.वाई.सी. अपडेट/वेरिफिकेशन का कार्य पूर्ण किया जाना है। यह कार्य कार्ड धारक द्वारा स्वयं मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से फेशियल ई.के.वाई.सी. द्वारा किया जाना है। इस कार्य के लिए अब कार्ड धारक को राशन डिपो पर जाने की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने बताया कि बी.पी.एल. व ए.ए. वाई, राशन कार्ड धारक अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर से ई.के.वाई.सी. मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करे तथा ई.के.वाई.सी. पर क्लिक करे। सभी कार्ड धारक को इस ऐप में हरियाणा राज्य का चुनाव करके राशन कार्ड में दर्ज आधार नंबर दर्ज करना होगा, कार्ड धारक को ओ.टी.पी. प्राप्त करने के लिए अपने सदस्य के आधार कार्ड मे दर्ज मोबाइल नंबर पर ओ.टी.पी. भेजना होगा। इसके उपरांत प्राप्त ओ.टी.पी. डालकर व कैपचा कोड फोलो करते हुए सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा, जिससे कार्ड धारक की डिटेल स्क्रीन पर दिखाई देगी, इसके बाद कार्ड धारक को अपने चेहरे पर फोक्स करते हुए अपनी आंख को झपकना होगा तथा सफलतापूर्वक डाटा कैप्चर होने पर ई.के.वाई.सी. प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और डाटा अग्रिम कार्यवाही हेतु भेज दिया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि जिला के सभी बी.पी.एल. व ए.ए.वाई. कार्ड धारकों को ई.के.वाई.सी. मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपना ई. के.वाई.सी. का कार्य 30 जून 2025 से तक पूर्ण करना होगा ताकि कार्ड धारको को वर्तमान व भविष्य में पी.डी.एस. से सम्बन्धित मिल रही सुविधाओं व योजनाओं का लाभ मिल सके। यदि कोई थी.पी.एल. व ए.ए.वाई. कार्ड धारक राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का ई. के.वाई.सी. का कार्य 30 जून 2025 तक पूर्ण नहीं कर पाता और कार्ड धारक का राशन बंद हो जाता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेवारी कार्ड धारक की होगी। उन्होंने जिला के सभी बी.पी.एल. व ए.ए.वाई. कार्ड धारकों से अपील करते हुए कहा कि 30 जून 2025 से पूर्व ही अपना ई. के.वाई.सी. अवश्य करे। उन्होंने कहा कि अगर किसी कार्ड धारक को ई.के.वाई.सी. करने में कोई भी दिक्कत आती है तो वह सम्बन्धित सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी/निरीक्षक के कार्यालय या जिला खाद्य एवं पूर्ति नियन्त्रक कार्यालय करनाल में संपर्क कर सकता है।