रोड शो के लिए राजनैतिक दल या उम्मीदवार को लेनी होगी परमिशन- जिला निर्वाचन अधिकारी

 रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे लाऊडस्पीकर

करनाल विजय कांबोज।
 उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव तथा करनाल विधानसभा उप चुनाव में प्रत्येक राजनैतिक पार्टी व उम्मीदवार को निर्वाचन आयोग के नियमों की पालना करनी होगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला में पारदर्शी व निष्पक्ष ढंग से चुनाव करवाए जाएंगे।

उपायुक्त ने कहा कि किसी भी राजनैतिक दल को कोई रैली या रोड शो का काफिला निकालना है तो इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी जरूरी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि रोड शो का काफिला निकलता है तो उससे रोड जाम नहीं होना चाहिए। जहां पर अस्पताल व ट्रॉमा सेंटर होगा वहां से कोई भी राजनैतिक पार्टी रोड शो का काफिला नहीं निकाल सकेगी। इसके अतिरिक्त रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाऊडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनैतिक दलों द्वारा किसी भी रेस्ट हाउस, डाक बंगला और सरकारी मकान का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी राजनैतिक व्यक्ति अपने भाषण में जाति, धर्म से संबंधित शब्दों को प्रयोग नहीं कर सकेगा। राजनैतिक दल अपने बैनर पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च की फोटो का प्रयोग भी नहीं कर सकेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला स्तर पर बनाई गई चुनाव खर्च निगरानी टीम उम्मीदवार के कार्यक्रमों पर नजर रखेगी। चुनावी कार्यक्रमों में उम्मीदवार आदर्श चुनाव आचार संहिता का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग ने चुनावी खर्च का  हिसाब-किताब रखने के लिए टेंट, भोजन, चाय, भोजन, वाहन, प्रचार सामग्री आदि सभी की दरें तय की हुई हैं। उम्मीदवारों को अपने खर्चे का विवरण चुनाव कार्यालय में जमा करवाना होगा।

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